500-1000 के पुराने नोटों के बंद होने से बहुत से लोग परेशान हैं, उनके कई तरह के सवाल हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसे सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है. ये समस्याएं आपकी भी हो सकती हैं तो जानिए नोटबंदी को लेकर लोगों की समस्याएं और उनके समाधान
पहला सवाल
छोटे बिजनेसमैन, गृहणियां और कारीगर जो पैसा बचाकर रखते हैं, उसे जमा कराने पर सवाल पूछे जाएंगे
वित्त मंत्रालय का जवाब
इस तरह के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं. इन लोगों की तरफ से डेढ़- 2 लाख रुपए जमा कराने पर टैक्स विभाग कुछ नहीं पूछेगा
दूसरा सवाल
क्या इस दौरान बैंक में जमा किए गए कैश की सारी रिपोर्ट टैक्स विभाग के पास जाएगी
वित्त मंत्रालय का जवाब
10 नवंबर से 30 दिसंबर तक ढाई लाख रुपए से ऊपर जमा किसी भी कैश की रिपोर्ट टैक्स विभाग के पास पहुंचेगी. विभाग जमा करने वाले के टैक्स रिटर्न से मिलान करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा.
तीसरा सवाल
अगर जमा की गई राशि 10 लाख से ज्यादा है और वो उसकी घोषित आय के मुताबिक नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी
वित्त मंत्रालय का जवाब
इसे आयकर चोरी का मामला माना जाएगा. इसलिए उस रकम पर टैक्स के अलावा 200 प्रतिशत जुर्माना देना होगा
चौथा सवाल
बहुत से लोग अभी गहने खरीद रहे हैं. आयकर विभाग उनके लिए क्या कदम उठाएगा
वित्त मंत्रालय का जवाब
गहने खऱीदने वाले को अपना पैन नंबर देना होता है. जो दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी.
पहला सवाल
छोटे बिजनेसमैन, गृहणियां और कारीगर जो पैसा बचाकर रखते हैं, उसे जमा कराने पर सवाल पूछे जाएंगे
वित्त मंत्रालय का जवाब
इस तरह के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं. इन लोगों की तरफ से डेढ़- 2 लाख रुपए जमा कराने पर टैक्स विभाग कुछ नहीं पूछेगा
दूसरा सवाल
क्या इस दौरान बैंक में जमा किए गए कैश की सारी रिपोर्ट टैक्स विभाग के पास जाएगी
वित्त मंत्रालय का जवाब
10 नवंबर से 30 दिसंबर तक ढाई लाख रुपए से ऊपर जमा किसी भी कैश की रिपोर्ट टैक्स विभाग के पास पहुंचेगी. विभाग जमा करने वाले के टैक्स रिटर्न से मिलान करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा.
तीसरा सवाल
अगर जमा की गई राशि 10 लाख से ज्यादा है और वो उसकी घोषित आय के मुताबिक नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी
वित्त मंत्रालय का जवाब
इसे आयकर चोरी का मामला माना जाएगा. इसलिए उस रकम पर टैक्स के अलावा 200 प्रतिशत जुर्माना देना होगा
चौथा सवाल
बहुत से लोग अभी गहने खरीद रहे हैं. आयकर विभाग उनके लिए क्या कदम उठाएगा
वित्त मंत्रालय का जवाब
गहने खऱीदने वाले को अपना पैन नंबर देना होता है. जो दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी.
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