2जी केस: ए राजा, कनिमोई समेत 19 पर आरोप तय



2जी: राजा, कनिमोड़ी के ख़िलाफ़ आरोप तय


दिल्ली की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े हवाला मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा समेत 19 के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए हैं.

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक प्रमुख करूणानिधि की बेटी कनिमोई समेत 19 व्यक्तियों तथा कंपनियों पर दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए गए हैं। इन पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटनसे जुडे धन की हेराफेरी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलेगा। इस मामले में 10 व्यक्तियों और नौ कंपनियों पर आरोप तय किए गए हैं। इनमें आसिफ बलवा, करीम मोरानी भी शामिल हैं। इन पर 200 करोड के घोटाले का आरोप है।


समाचार एजेंसी के मुताबिक़ 10 व्यक्तियों और 9 कंपनियों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के 200 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले के आरोप पत्र पर अदालत ने इन लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए.

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल और बेटी कनिमोड़ी के ख़िलाफ़ भी आरोप तय किए गए हैं.

आपराधिक षडयंत्र का आरोप




कनिमोड़ी 2जी मामले में तिहाड़ जेल भी जा चुकी हैं
2जी केस से जुड़े हवाला मामले में जिन अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा और विनोद गोयनका भी शामिल हैं.

मामले की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी.

इन लोगों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आपराधिक षडयंत्र रचने और हवाला क़ानून के तहत आरोप तय किए गए हैं.

दोषी पाए जाने पर इन्हें तीन से लेकर सात साल तक की सज़ा हो सकती है.


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